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हरियाणा के बिना अनुमति कोर्ट में दी गवाही तो होगी कार्रवाई, आदेश जारी

हरियाणा में कर्मचारियों के लिए सरकार नए नियम जारी किया है। अब कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी सरकार की अनुमति के बिना कोर्ट में गवाही नहीं देने जा सकता है।

हरियाणा में कर्मचारियों के लिए सरकार नए नियम जारी किया है। अब कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी सरकार की अनुमति के बिना कोर्ट में गवाही नहीं देने जा सकता है। अगर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इस आदेश के बाद सरकारी दफ्तरों में डर का माहौल है। अब कर्मचारियों को हर गवाही के लिए मंजूरी लेनी होगी। ऐसे में कर्मचारियों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं।

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अब अगर अधिकारी या कर्मचारी सरकार से अनुमति लिए बगैर गवाही देने कोर्ट पहुंचते है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। इसके अलावा कर्मचारियों को TA और DA भी नहीं मिलेगा। कोर्ट में चल रहे सभी मामलों में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही सरकारी कर्मचारियों की गवाही होगी। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आदेश जारी कर दिए हैं।

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